प्रायवेट स्कूलों में आर.टी.ई. के तहत नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया 10 जून से प्रारम्भ*
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फ़ास्ट न्यूज़ इंडिया थाना संवाददाता गोहद चौराहा राहुल सिंह 151130734
मध्यपदेश में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रायवेट स्कूलों में सत्र 2020-21 में नि:शुल्क प्रवेश की ऑनलाइन कार्यवाही की समय सारणी जारी की गई है इसके अनुसार जिले की गेर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की प्रारम्भिक कक्षा की 25 % आरक्षित सीटो पर विद्यालय के पडोस में निवासरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, बी०पी०एल०, 40% अधिक दिव्यांग, वन ग्राम के पट्टाधारी परिवार, HIV ग्रस्त बच्चे नि:शुल्क प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे | इस वर्ष इसमें कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों को भी प्रवेश की पात्रता प्रदान की गई है|
दिनांक 10 जून से 30 जून तक http://rteportal.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, आवेदन का प्रारूप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा केंद्र, बी आर सी कार्यालय, जन शिक्षा केन्द्रों पर एवं एजुकेशन एवं आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगा|
दिनांक 14 जून से 1 जुलाई तक ऑनलाइन किये गये आवेदन के दस्तावेजो का जन शिक्षा केन्द्रों पर भोतिक सत्यापन करा सकेंगे इसके लिए प्रत्येक विकास खंड में जन शिक्षा केन्द्रों पर 5 - 5 लोगो की टीम का गठन किया गया है
दिनांक 6 जुलाई को ऑनलाइन लाटरी के माध्यम से स्कूलों का आवंटन किया जावेगा
प्रवेश की आयु : नर्सरी / के.जी.1 / के.जी.2 / के लिए 3 से 5 वर्ष के मध्य की आयु एवं कक्षा 1 ली के लिए 5 से 7 के मध्य *आयु की गणना 16 जून 2020 की स्थिति में की जावेगी* कोविड 19 के कारण सत्र 2020-21 में प्रवेश नहीं हो पाए थे इसलिए उक्त सत्र में बच्चे को आवंटित कक्षा नोशनल (National) होगी बच्चा वास्तव में अगली कक्षा में पड़ेगा |सभी पालक को सूचित किया जाता है कि आरटीई के अंतर्गत जितने भी निशुल्क प्रवेश हैं जो एससी एसटी तथा बीपीएल कार्ड धारक को प्रवेश दिया जा रहा है जिसके बच्चे 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के मध्य के हैं उन्हें निशुल्क शिक्षा दी जाएगी तथा आठवीं तक निशुल्क पढ़ाया जाएगा जिसके लिए आप तुरंत संपर्क करें