आरक्षण SC का और बैठा OBC
- 151128467 - RAHUL ASHOK TRIBHUVAN
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महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में 1995 में, खंडाळा ग्राम पंचायत आरक्षण मामले मे, अनुसूचित जाति आरक्षण लागू किया गया था, लेकिन उस समय ओबीसी उम्मीदवार ने सरपंच के रूप में सत्ता का लाभ उठाया। नव निर्वाचित उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर न्याय की मांग की है की एस सी का आरक्षण छोडा जाय क्योंकि एस सी समुदाय अब तक सत्ता से वंचित है। अब तक, खंडाला ग्राम पंचायत में ओबीसी पुरुषों और महिलाओं के लिए आरक्षण निकला गया है और केवल ओबीसी और सामान्य उम्मीदवारों को आरक्षित किया गया है क्योंकि एससी आरक्षण हटा दिया गया है,और वे सत्ता के लाभ से वंचित हैं।तहसीलदार राहुल गायकवाड़ ने कहा कि चूंकि 1995 में एससी आरक्षण तहसील के रिकॉर्ड के अनुसार जारी किया गया था, इसलिए आज के सरपंच आरक्षण में एस सी आरक्षण के ग्राम हटाकर आरक्षण निकाला जायेगा भले ही एससी उम्मीदवार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया हो, अन्य एससी उम्मीदवार को सीट या प्रशासक के रूप में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।यदि 1995 और 2015 के बीच एससी सरपंच आरक्षण जारी किया गया है, तो गांव को बाहर रखा गया है और शेष श्रेणी का आरक्षण हटा दिया गया है।जैसा कि समाज अब तक सत्ता से वंचित है, एससी सरपंच आरक्षण पाने की उम्मीद के साथ उच्च न्यायालय मे पिटीशन दायर किया है । हमें अदालत पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा।देखे वैजापुर से राहुल त्रिभुवन की यह रिपोर्ट