किसानों को पराली न जलाने के संबंध में प्रशिक्षण
- 151131301 - PRADEEP KUMAR PATEL
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इब्राहिमपुर केदार नगर
ग्राम सुलेमपुर टाण्डा अम्बेडकर नगर में यहफसल प्रबंधन उपाय अपनाएं और खेत का पर्यावरण को नुकसान होने से उपाय अपनाएं फसल अवशेष जलाना अपराध है इन्हें जलाए नहीं खाद बनाएं वहां पर उपस्थित उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी श्री डॉ राज मंगल चौधरी ने बताया की फसल अवशेष को जलाएं नहीं बल्कि श्रम मास्टर मल्चर रोटावेटर आदि यंत्रों से कटाई कर जुताई करके मिट्टी में मिला दिया जाए एवं सिंचाई करें तथा कचरे से नापेट से या वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं ठीक की जल धारण क्षमता बढ़ती है खेत में जीवांश की मात्रा बढ़ने से लाभदायक जीवांश केंचुआ आदि से पनपते हैं इससे खेत का उपजाऊ बना रहता है इसी तरह किसानों को तरह-तरह के योजनाओं के बारे में और फसल और ना जलाने के संबंध में तमाम जानकारियां उपलब्ध कराया गया तथा फसल जलाने से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम की धारा 24 एवं 26 के अंतर्गत खेत में फसल जलाना एक दंडनीय अपराध है इसके अंतर्गत 2 एकड़ के क्षेत्रफल के लिए 2500 रुपया एवं 2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर ₹5000 है या इससे अधिक 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल ₹15000 जुर्माना है उप कृषि निदेशक आरडी बागला अपने संबोधन में बताया किसानों को की अगर किसान को फसल कटानी है तो जिस मशीन में सुपरस्टार मैनेजमेंट सिस्टम लगा है उसी से कटाई करें जिससे आप की फसल छोटी-छोटी टुकड़ों में बढ़ जाएगा तथा या खाद के रूप में उपयोगी होगा खंड विकास अधिकारी टांडा एसडीएम श्री अभिषेक पाठक ने किसानों को अवगत कराया कि अगर मशीन मालिक के पास s.m.s. नही है तो सारी जिम्मेदारी मशीन मालिक की है उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाएगी एवं क्षेत्रीय लेखपाल चंद्रभान तिवारी तथा क्षेत्रीय कृषि विभाग कर्मचारी शरद श्रीवास्तव बीटीएम एटीएम देवेंद्र नाथ चौधरी एटीएम विनय कुमार वर्मा राजकीय कृषि बीज भंडार प्रभारी शिव मोहन वर्मा विनोद वर्मा विनोद मौर्या किरण कुमार राम नयन सभी कर्मचारियों ने तरह-तरह के उपाय किसानों को बताया एवं ग्राम प्रधान मंजू वर्मा तथा बहुत से सारे किसान उपस्थित होकर सभी के संबोधन ओं को ध्यान पूर्वक सुने और उस पर अमल करने की कसम खाई आदि उपस्थित थे