पंचायत चुनावों में ऑनलाइन नामांकन पर जवाब मांगा
- 151109870 - RAJ KUMAR VERMA
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था का प्रावधान नियमावली में करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से दो सप्ताह में संक्षिप्त जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता एवं न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने गोपाल कृष्ण पांडेय की जनहित याचिका पर अधिवक्ता भरत प्रताप सिंह को सुनकर दिया है। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दिसंबर 2020 या उसके तुरंत बाद होने की संभावना है। राज्य सरकार चुनाव की तैयारी में जुट गई है। कोरोना महामारी के कारण लोगों को बाहर निकलने व चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने में परेशानी हो सकती है। लोगों के बाहर निकलने से महामारी फैलने का भय हमेशा लगा रहने की संभावना रहेगी। ऐसे में यूपी क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत (निर्वाचन) नियमावली 1994 में आवश्यक संशोधन किए जाने की आवश्यकता है ताकि ऑनलाइन नामांकन ही सके। कहा गया है कि ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था तभी संभव होगी, जब प्रदेश सरकार चुनाव नियमावली में इस आशय का जरूरी संशोधन करे। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जनहित याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से दो सप्ताह में सरकार का संक्षिप्त जवाब मांगा है । कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख लगाते हुए इसे फ्रेश केस के रूप में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।