अलीराजपुर । कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर की अध्यक्षता में जिले के समस्त बोरिंग मशीन संचालक के साथ बैठक का आयोजन किया गया । इस बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक चौधरी , पीएचई अधिकारी श्री एस आर मेडा समेत बोरिंग मशीन के संचालक उपस्थित थे। कलेक्टर डॉ बेडेकर ने सभी बोरिंग मशीन संचालकों को बताया कि जिले में खुले बोर की लगातार शिकायत प्राप्त हो रही है। इन खुले बोर के कारण जनहानि का खतरा हमेशा बना रहता है। कलेक्टर डॉ बेडेकर ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बोरवेल खनन के लिए गाइडलाइन जारी की गई जिसके अनुसार खुले बोरिंग वाले को बंद करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बोरिंग कर्ता फर्म एवं बोरिंग मालिक को जिम्मेदार माना है। किसी भी बोरिंग खनन से 15 दिवस पूर्व जिला कलेक्टर को अवगत कराना अनिवार्य होगा।
रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा
उन्होने समस्त बोरिंग मशीन संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की गाइड लाइन अनुसार जिले की समस्त ड्रिलींग ऐजेन्सी को जिला ं पीएचई कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा । साथ ही बोरिंग में पानी निकासी न होने पर संबंधित बोरिंग मशीन संचालक एवं बोरिंग मालिक उस बोरिंग वाले को तत्काल मिट्टी एवं बोल्डर पत्थर का उपयोग कर बंद करें । बोरिंग वेल के पास एक साइन बोर्ड लगाकर ड्रिलिंग एजेंसी एवं बोरिंग मालिक का पता एवं संपर्क नंबर अंकित करें । बोरिंग वेल के आसपास सीमेंट एवं कॉक्रिट का प्लेटफार्म बनाना सुनिश्चित करें।
धारा 144 के उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी
उन्होने सख्त लहजे में कहा है कि मानव जीवन की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोत्तम प्राथमिकता है , भ्रमण के दौरान जिले में कोई भी बोरिंग खुला पाया गया तो संबंधित बोरिंग मशीन संचालक एवं संबंधित बोरिंग मालिक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी । साथ ही बोरिंग करते समय धारा 144 का पालन किया जाए एवं किसी भी प्रकार की लापरवाही पर बोरिंग कर्ता एवं मालिक पर धारा 144 के उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
सूचनाकर्ता को 5 हजार दिए जाएंगे
उन्होने जिले के समस्त नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जिले की राजस्व सीमा के भीतर कही भी खुले बोरिंग की सूचना तत्काल जिला प्रशासन को दे । जिले के कोई भी नागरिक द्वारा उक्त खुले बोरिंग की सूचना देने पर संबंधित सूचनाकर्ता को जागरूक नागरिक की भूमिका निभाने के लिए 5 हजार रुपये दिए जाएंगे साथ ही सूचनाकर्ता का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा।
अलिराजपुर जिले से जिला ब्यूरो चीफ पायल बघेल की रिपोर्ट