अलीराजपुर । कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर ने बताया कि जिले में कृषि एवं व्यावसायिक कार्य हेतु भूजल स्त्रोतों का अतिदोहन होने से पेयजल स्त्रोतां ,नलकूपों का जल स्तर तेजी से गिर रहा है। गिरते भू जल स्तर के कारण सम्पूर्ण जिले में आगामी ग्रीष्म काल में पेयजल संकट की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण जिले में मध्यप्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 के तहत पेयजल से भिन्न अन्य प्रयोजन के लिये नवीन नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
उन्होने समस्त अनुविभागीय राजस्व , पुलिस , नगरपालिका के अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसी मशीन जो अवैध रूप से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश करेगी अथवा नलकूप खनन या बोरिंग का प्रयास करेगी उक्त मशीनों को जप्त कर संबंधित पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही करें। यह प्रतिबंध दिनांक 30 जून 2024 तक तथा पर्याप्त वर्षा होने तक रहेगा।
*फास्ट न्यूज़ इंडिया अलिराजपुर जिले से जिला ब्यूरो चीफ पायल बघेल की रिपोर्ट*