माँल -काम्पलेक्स ,सैलून छोडकर सभी दुकान खुलेंगे
- 151109870 - RAJ KUMAR VERMA
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गोरखपुर,जेएनएन। लाकडाउन के 65 दिन बाद शहर का बाजार बुधवार से एक बार फिर गुलजार होगा। मॉल-सिनेमा, शॉपिंग कांप्लेक्स और सैलून की दुकानें छोड़ अब सभी तरह की दुकानें खुलेंगी। जिला प्रशासन ने अब पास की बाध्यता भी खत्म कर दी है। किसी भी दुकानदार को दुकान खोलने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि दुकानदारों को कोविड-19 के जारी प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। सभी दुकानें पूर्व की भांति क्रम के मुताबिक ही खुलेंगी। आइसक्रीम, मिठाई- बेकरी, मीट, मछली, अंडा, किराना की दुकानें होम डिलेवरी की शर्त पर सातों दिन खुलेंगी। दवा की दुकान भी रोज खुलेगी जबकि अन्य सभी दुकानें व प्रतिष्ठान रविवार को बंद रहेंगे।
इस तरह खुलेंगी दुकानें
- स्टेशनरी प्रात: 11 से सायं 6 बजे, सोमवार, बुद्धवार, शुक्रवार।
- आटो मोबाइल पार्ट, मोटर रिपेयर वर्कशाप प्रात: 11 से सायं 06 बजे, सोमवार से शनिवार तक।
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- बैट्री, टायर-ट््यूब शॉप प्रात: 11 से सायं 06 बजे, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार।
- चश्मा- मोबाइल शॉप व मरम्मत की दुकानें प्रात: 11 से सायं 06 बजे, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार।
- कृषि यंत्र-उपकरण, कीटनाशक, दवा-बीज भंडार व उवर्रक प्रात: 11 से सायं 6 बजे, सोमवार से शनिवार।
- सभी मकान निर्माण सामग्री, हार्डवेयर व फर्नीचर प्रात: 08 से सायं 04 बजे, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार।
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- इलेक्ट्रानिक्स उपकरण, बर्तन, गैस चूल्हा शॉप व मरम्मत प्रात: 11 से सायं 06 बजे, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार।
- प्रिङ्क्षटग प्रेस प्रात: 11 से सायं 06 बजे, सोमवार से शनिवार तक।
- ड्राई क्लीनर्स प्रात: 11 से सायं 06 बजे, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार।
- रेडीमेड गारमेंट(मॉल छोड़कर) प्रात: 11 से सायं 06 बजे, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार।
- कपड़ा, साड़ी, कङ्क्षटग क्लॉथ शॉप प्रात: 11 से सायं 06 बजे, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार।
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- आभूषण (ज्वेलरी शॉप) प्रात: 10 से सायं 05 बजे, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार।
- जूता, चप्पल, बैग प्रात: 10 से सायं 05 बजे, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार।
- फोटो स्टूडियो, फोटो कॉपी, ऑन लाइन सेंटर प्रात: 11 से सायं 05 बजे, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार।
- स्पोर्ट शॉप, दर्जी प्रात: 11 से सायं 06 बजे, सोमवार से शनिवार तक।
- श्रृंगार, बिसाता, गिफ्ट आइटम प्रात: 11 से सायं 06 बजे, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार।
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- साइकिल, घड़ी प्रात: 11 से सायं 05 बजे, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार।
- सजावट, गद्दा, हैंडलूम प्रात: 11 से सायं 06 बजे, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार।
- मछली-मीट, अंडा, दूध, (होम डिलेवरी) प्रात: 07 से सायं 06 बजे, प्रतिदिन।
- दवा, राशन, कुरियर, पार्सल ( होम डिलेवरी) प्रात: 07 से सायं 06 बजे, प्रतिदिन।
- मिठाई की दुकान, बेकरी (होम डिलेवरी) प्रात: 07 से सायं 06 बजे, प्रतिदिन।
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- आइसक्रीम (होम डिलेवरी) प्रात: 07 से सायं 06 बजे, प्रतिदिन।
इन शर्तों का पालन जरूरी
-दुकानों पर फिजिकल डिस्टेंङ्क्षसग का पालन, फेस कवर/फेस मास्क, ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा। दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था जरूरी है। किसी भी ग्राहक को बिना मास्क कोई सामग्री नहीं बेची जाएगी।
-दुकानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग (6 फीट की दूरी) का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। दुकान के सामने व अंदर एक साथ एक समय में अधिकतम 05 से अधिक ग्राहक नहीं खड़े होने चाहिए। उनमें भी फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए कम से कम दो गज की दूरी जरूरी है। हाथ धोने/सैनिटाइजर/व्यक्तिगत साफ-सफाई के लिए व्यवस्था करनी होगी। दुकान को दिन में कई बार सैनिटाइज/सफाई सोडियम हाइपोक्लोराईट के एक प्रतिशत घोल/ब्लीचिंग पाउडर के तीन प्रतिशत घोल से कराना होगा। दुकानदार/दुकान के काॢमंकों/ग्राहकों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। दुकानदार/प्रतिष्ठान के प्रबंधक, बुखार/सर्दी/खांसी के लक्षण वाले ग्राहकों/ कर्मचारियों को प्रवेश नहीं देंगे।
बड़ी दुकानों व प्रतिष्ठानों को यह अनिवार्य
बड़ी दुकानों व प्रतिष्ठान, जिसमें 30 से अधिक काॢमक कार्य करते हों, ऐसे प्रतिष्ठान को 50 प्रतिशत काॢमक की क्षमता से ही संचालित किया जाएगा यानी अधिकतम एक साथ 15 से अधिक काॢमक कार्य नहीं करेंगे। वहीं बड़ी दुकानों व प्रतिष्ठान पर कर्मचारियों या ग्राहकों को प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए थर्मल स्कैङ्क्षनग की व्यवस्था अनिवार्य होगी। डीएम ने बताया कि सभी होम डिलेवरी सेवाएं ( दवा के अतिरिक्त) सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक ही संचालित होंगी। डिलेवरी कर्ता को मास्क/फेसकवर/ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही होम डिलीवरी पोर्टल का संचालन करने वालों को अपने डिलेवरी ब्वॉय की नियमित थर्मल स्कैनिंग से जांच करनी होगी।
शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक घर से निकलने पर प्रतिबंध
जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पांडियन के अनुसार शाम सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही निकल सकेंगे। कंटेनमेंट, बफर जोन में आवश्यक इमरजेंसी सेवाओं के अलावा बाकी सभी तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन के तहत कार्रवाई की जाएगी।